article in indian constitution in hindi ,नागरिकता संशोधन अधिनियम भाग -2

                      नागरिकता संशोधन अधिनियम भाग -2 

नागरिकता :-
कोई भी देश अपने मूल निवासियों के कुछ विशेष अधिकार देता है इन अधिकारों को नागरिकता कहा जाता है। अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं राज्यों को नागरिक नहीं बल्कि निवासी है भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है ।
         भारत के नागरिक 1950 के अधिनियम पर आधारित है नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 में किया गया था।
नागरिक होने का कारण पैन कार्ड आधार कार्ड दिया जाता है और गैर नागरिक हो या सुविधा उपलब्ध नहीं होता है।
                भारतीय संविधान का  अनुच्छेद

नागरिकता कि चर्चा भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक है।

अनुच्छेद 5 :-
संविधान के प्रारंभ में दी गई नागरिकता अर्थात जब संविधान बना तो उन सभी लोग ना नागरिकता दी गई , जो उस समय भारत के अंदर थे।
अनुच्छेद 6 :-
पाकिस्तान से भारत आए लोगों का संविधान बनने के बाद आए हैं तो उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी ।
अनुच्छेद 7:-
स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो सविधान बनने के पहले लौट आए तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी ।
अनुच्छेद 8:-
विदेशी भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी ।
अनुच्छेद 9:-
विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी ।
अनुच्छेद 10 :-
भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं ।
अनुच्छेद 11 :-
नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है ।
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भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए पांच विधियां है

जन्म में के आधार पर –
भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता-पिता भारत के नागरिक हो तो
विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी :-
 उसके माता-पिता या दोनों में से कोई एक भारत के नागरिक हो जो उनके बच्चों को नागरिकता दी जाएगी ।
किसी विदेशी राज्य की भारत में मिला लेने पर:-
वहां के लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी । सिक्किम भारत में विलय होने के बाद वहां के निवासी को दी गई नागरिकता बांग्लादेश के 24 परगना जिले को नागरिकता ।
पंजीकरण :-
इस विधि द्वारा प्राप्त करने वाले व्यक्ति को 5 साल लगातार भारत में रहना होगा इस विधि द्वारा राष्ट्रमंडल देशों को नागरिकता दी जाती है।
देशीकरण :-
ऐसा व्यक्ति जो भारत के किसी भी एक भाषा को ही जानता है भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता है वैज्ञानिक या कला मैंने फोन हो साथ ही लगातार भारत में 10 साल तक रहा हो ।
Ovesseas नागरिकता
इससे 2005 में लक्ष्मीमल सिंधवी समिति द्वारा जोड़ा गया है बड़े-बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं इस नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बिना वीजा के भारत आ सकता है ।
Note – देश विरोधी काम करने क्या आप पागल हो हो जाने या दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आ जाने पर गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता समाप्त की जा सकती है।
VISA:-
किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है इस अनुमति को वीजा कहते हैं बिना वीजा के किसी दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकते हैं।
PASSPORT:-
अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है जिसे पासपोर्ट करते हैं ।
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